MP Kalyani Vivah Yojana: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की विधवा बहनों के लिए बड़ी घोषणा की है। विधवाओं को विवाह करने पर आर्थिक मदद के रूप में 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। यह राशि उनको नए जीवन की शुरुआत करने के लिए दी जाएगी। इन महिलाओं की सहायता के लिए मप्र सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना (MP Kalyani Vivah Yojana) की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से ही लाड़ली बहनों को 2 लाख रुपए आर्थिक सहायता के रूप में दी जाएगी।
बता दें कि मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना (MP Kalyani Vivah Yojana) की शुरुआत 2018 में की गई थी। इस योजना के माध्यम से उन विधवा महिलाओं की सहायता करने की नीति बनाई गई है, जिनकी उम्र कम हो और वे कम उम्र में ही विधवा हो गई हों। उन महिलाओं को दोबारा से विवाह करने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के माध्यम से चलाई जा रही है।
कौन होगा इस योजना में पात्र (Eligibility)
मध्य प्रदेश के मूलनिवासी कल्याणी (MP Kalyani Vivah Yojana) और उसके पति होना चाहिए।
महिला की उम्र कम से कम 18 वर्ष और पति की उम्र 21 वर्ष होना चाहिए।
विधवा महिला कोई टैक्स नहीं भरती हों, सरकारी कर्मचारी न और परिवार पेंशन नहीं लेती हो।
जिससे विधवा का विवाह हो रहा है, उसकी पहली पत्नी जीवित न हो।
इस योजना में BPL कार्ड की की कोई बाध्यता नहीं है।
विवाह करने के बाद महिला को एक साल के अंदर आवेदन करना होगा।
इसके लिए एकल विवाह यानी घर पर भी विवाह किया जा सकता है, इसमें सामूहिक विवाह की कोई बाध्यता नहीं है।
आवेदन करने के लिए क्या होंगे दस्तावेज (Documents Required)
पति—पत्नी का मप्र का मूल निवासी प्रमाण पत्र
दोनों की समग्र आईडी (9 अंकों वाली)
उम्र का प्रमाण पत्र
बैंक पासबुक की फोटो कॉपी
आधार कार्ड (यदि उपलब्ध हो)
विवाह प्रमाण पत्र
पहले पति जिसकी मृत्यु हो गई हो, मृत्यु प्रमाण पत्र व शपथ पत्र
टैक्स नहीं देते हैं, इसका घोषणा पत्र
शासकीय कर्मचारी नहीं होने का घोषणा पत्र
परिवार पेंशन न मिलने का घोषणा पत्र
पति का पूर्व में विवाहित न होने का घोषणा पत्र
दंपत्ति के फोटोग्राफ्स – पासपोर्ट साइज और विवाह के समय का संयुक्त फोटो
आवेदन कहां किया जा सकता है? (How to Apply)
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। इसके तहत इच्छुक आवेदिका को एक आवेदन भरना होगा। इसमें सभी जरूरी दस्तावेजों को अपने कलेक्टर कार्यालय या सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के संयुक्त/उप संचालक कार्यालय में जमा करना जारूरी होगा।
ध्यान दें: आवेदन उसी जिले में जमा किया जाना चाहिए, जहां से विवाह प्रमाण पत्र जारी हुआ हो — भले ही दंपत्ति उस जिले में निवासरत न हों।