MP OBC Reservation: मध्य प्रदेश में ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) को सरकारी नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण देने का मामला अभी कोर्ट में लंबित है। इस संबंध में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार बनने से पहले ही ओबीसी(MP OBC Reservation) को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के पक्ष में थी। साथ ही, उन्होंने अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) को उनके निर्धारित आरक्षण का पूरा लाभ दिलाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई।
कोर्ट के निर्णय का इंतजार
मुख्यमंत्री ने बताया कि आरक्षण(MP OBC Reservation) मामले को लेकर विधि विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा करने के निर्देश दिए गए, ताकि सभी वर्गों को उनके निर्धारित आरक्षण का लाभ मिल सके।
सुप्रीम कोर्ट में जल्द दायर होगी याचिका
डॉ. यादव ने यह भी बताया कि उन्होंने अपने एडवोकेट जनरल से सुप्रीम कोर्ट(MP OBC Reservation) में जल्द से जल्द याचिका दायर करने को कहा है। उन्होंने कहा कि जब भी कोर्ट इस मामले में अपना निर्णय देगा, उनकी सरकार उस फैसले को तुरंत लागू करेगी।
सभी वर्गों को आरक्षण का लाभ दिलाने की प्रतिबद्धता
मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार का उद्देश्य सभी वर्गों, विशेषकर ओबीसी, एससी और एसटी को उनके निर्धारित आरक्षण(MP OBC Reservation) का पूरा लाभ दिलाना है। इसके लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है और कोर्ट के निर्णय का इंतजार कर रही है।