MP OBC Reservation: मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में ओबीसी (OBC) आरक्षण (Reservation) को लेकर आज एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण सहमति सामने आई है। एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह (MP OBC Reservation) की उपस्थिति में हुई बैठक में याचिकाकर्ता और अधिवक्ताओं के बीच गहन वार्ता के बाद यह निर्णय लिया गया कि ओबीसी समाज (OBC Community) को पूरे 27 प्रतिशत आरक्षण (27 Percent Reservation) प्रदान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Dr. Mohan Yadav) का संदेश भी इस बैठक में रखा गया, जिसमें सरकार द्वारा पूरी तरह से इस कदम का समर्थन जताया गया।
2019 से होल्ड पर रोके पदों (Held Positions) को भरने की योजना
बैठक के दौरान यह निर्णय भी लिया गया कि 2019 से अब तक होल्ड पर रोके गए 13 प्रतिशत पद (13 Percent Held Positions) ओबीसी समाज (MP OBC Reservation) द्वारा भरे जाएंगे। यह मांग ओबीसी महासभा (OBC Mahasabha) की भी प्रमुख रही है। साथ ही यह स्पष्ट किया गया कि आगामी 22 सितंबर से सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में शुरू होने वाली सुनवाई में सरकार और याचिकाकर्ता मिलकर अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे।
सरकार और ओबीसी महासभा का साझा कदम
ओबीसी महासभा और याचिकाकर्ता द्वारा एडवोकेट जनरल को एक विशेष अभिमत (Representation) सौंपा जाएगा। इस अभिमत में मुख्य रूप से 13 प्रतिशत होल्ड हटाने (Removal of 13 Percent Hold) और 27 प्रतिशत आरक्षण (27 Percent Reservation) लागू करने की पूरी योजना का उल्लेख किया जाएगा। सरकार के वकीलों (MP OBC Reservation) के साथ-साथ ओबीसी महासभा की ओर से भी अनुभवी अधिवक्ताओं (Experienced Lawyers) की नियुक्ति की जा रही है ताकि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया जा सके।
27% आरक्षण (Reservation) लागू करना
यह ऐतिहासिक निर्णय मध्यप्रदेश के ओबीसी समाज (MP OBC Reservation) के लिए नए अवसरों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब यह साझा लक्ष्य बन चुका है कि ओबीसी समाज को 27% आरक्षण (27 Percent Reservation) दिलाना है। सरकार, ओबीसी महासभा और याचिकाकर्ता इस लक्ष्य के प्रति एकजुट होकर सुप्रीम कोर्ट में इसे मजबूती से लड़ा जाएगा।
FAQs
- ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) क्या है और इसका महत्व क्या है?
ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) का उद्देश्य समाज के पिछड़े वर्गों (Backward Classes) को समान अवसर प्रदान करना है। इससे वे सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षित सीटों के माध्यम से समान भागीदारी सुनिश्चित कर सकें।
- मध्यप्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण (27 Percent OBC Reservation) कब लागू होगा?
यह आरक्षण 22 सितंबर से सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के बाद लागू होने की संभावना है। सरकार, याचिकाकर्ता और ओबीसी महासभा इस दिशा में साझा Representation पेश करेंगे।
- 13 प्रतिशत होल्ड पर रोके पद (13 Percent Held Positions) का क्या समाधान होगा?
बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि 2019 से होल्ड पर रोके गए 13% पद ओबीसी समाज के माध्यम से भरे जाएंगे ताकि पिछड़े वर्गों को नौकरी में अधिक अवसर मिल सके।