MP Vehicle Scrapping Scheme: मध्यप्रदेश सरकार ने हाल ही में पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग (Vehicle Scrapping) सुविधा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (MP Vehicle Scrapping Scheme) की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में बीएस-I और बीएस-II श्रेणी के वाहनों पर विशेष प्रोत्साहन योजना की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके तहत पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग कर नए वाहनों पर मोटरयान कर (Motor Vehicle Tax) में 50% छूट दी जाएगी।
स्क्रैपिंग योजना के तहत कौन से वाहन शामिल हैं?
बीएस-I (BS-I) और पूर्ववर्ती उत्सर्जन मानक (Emission Norms) के तहत निर्मित सभी वाहन।
मध्यम एवं भारी मालवाहन (Medium & Heavy Goods Vehicles)।
मध्यम एवं भारी (MP Vehicle Scrapping Scheme) यात्री मोटरयान (Passenger Vehicles) जो बीएस-II (BS-II) मानक के अनुसार बने हैं।
योजना के मुख्य लाभ:
वाहन स्वामी को नया वाहन खरीदते समय मोटरयान (MP Vehicle Scrapping Scheme) कर में 50% की छूट।
“Certificate of Deposit” इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी होगा और इसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित किया जाएगा।
प्रमाण पत्र की वैधता 3 वर्ष होगी।
नए वाहन की पंजीकरण प्रक्रिया मध्यप्रदेश राज्य में आर.वी.एस.एफ. (RVSF) द्वारा जारी “Certificate of Deposit” के माध्यम से होगी।
वित्तीय प्रभाव और लाभार्थी संख्या
वर्ष 2024-25 में प्रदेश में 1563 नए वाहन पंजीकरण (MP Vehicle Scrapping Scheme) पर लगभग 17 करोड़ 5 लाख रुपये की छूट प्रदान की गई। वर्तमान में लगभग 99 हजार बीएस-I एवं बीएस-II श्रेणी के वाहन ऑनरोड हैं। इस योजना के कारण राज्य सरकार पर अनुमानित 100 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा। भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत 200 करोड़ रुपये की विशेष सहायता दी जाएगी।
नगरपालिका अध्यक्ष पद में प्रत्यक्ष चुनाव की वापसी
मंत्रि-परिषद ने नगर पालिका अधिनियम 1961 में संशोधन (MP Vehicle Scrapping Scheme) कर नगर पालिका परिषद तथा नगर परिषदों के अध्यक्ष पद का निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली से करने का निर्णय लिया है। इससे पहले ये चुनाव 1999 से 2014 तक प्रत्यक्ष रूप से होते थे, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2019 में यह प्रक्रिया बाधित हो गई थी। वर्ष 2022 में यह चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से संपन्न हुआ था। अब वर्ष 2027 में पुनः प्रत्यक्ष प्रणाली लागू होगी।
FAQs
- मध्यप्रदेश में वाहन स्क्रैपिंग योजना (Vehicle Scrapping Scheme) का उद्देश्य क्या है?
इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदूषण नियंत्रण (Pollution Control) और पुराने वाहनों को हटाकर नए, पर्यावरण-अनुकूल वाहन को प्रोत्साहित करना है। इससे वायु गुणवत्ता में सुधार होगा और वाहन स्वामियों को आर्थिक राहत भी मिलेगी।
- “Certificate of Deposit” क्या है और इसका उपयोग कैसे किया जाएगा?
“Certificate of Deposit” एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज होगा जिसे वाहन स्क्रैपिंग के बाद जारी किया जाएगा। इसे नए वाहन की खरीद पर 50% मोटरयान कर छूट प्राप्त करने के लिए आवश्यक और पर्याप्त प्रमाण-पत्र माना जाएगा। इसका स्थानांतरण ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर फॉर्म 2 डी के अनुसार होगा।
- नगरपालिका अध्यक्ष चुनाव में प्रत्यक्ष प्रणाली क्यों लागू की जा रही है?
कोविड महामारी के कारण वर्ष 2019 में प्रत्यक्ष चुनाव नहीं हो सके थे। इससे पहले यह प्रणाली वर्ष 1999 से 2014 तक लागू थी। प्रत्यक्ष प्रणाली से जनप्रतिनिधियों का चुनाव सीधे मतदाताओं द्वारा होता है, जिससे लोकतंत्र और पारदर्शिता बढ़ती है।
